(Jobs) Recruitment of Sub Inspectors & Platoon Commander at UP Police : 2011

UP Police : 2011

संयुक्त परीक्षा-2011

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी के वेतनमान-पे बैण्ड-9300-34800 व ग्रेड पे-4200 के क्रमशः 3698 एवं 312 रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हं, को भरने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः

क्र0सं0 श्रेणी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमाण्डर
1
सामान्य
1849 156
2 अन्य पिछडा वर्ग 998 84
3 अनुसूचित जाति 777 66
4 अनुसूचित जन जाति 74 6
  योग 3698 312

टिप्पणीः-

प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही है।स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा ।उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा संयुक्त परीक्षा में श्रेष्ठताक्रम एवं अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयताक्रम  के आधार पर चयन किया जायेगा। उपरोक्त तालिका में अंकित रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है ।

 आवेदन पत्र :

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचित डाकघरों से विहित शुल्क रू0 50/-का भुगतान कर क्रय किये जा सकेगें, आवेदन पत्र 1- आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिसूचित डाकघरों में दिनांक 26-05-2011 से विक्रय हेतु उपलब्ध हांेगे। अधिसूचित डाकघरों की सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है ।जिसकी रसीद सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी। आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 प्रपत्र के रूप में हांेगे तथा अभ्यर्थी क्रय किये गये ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर ही आवेदन कर सकेंगे।विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर में अन्तिम तिथि 25-06-2011 को सायं 05.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् आवेदन पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायंेगे। आवेदन पत्र जिस डाकघर से क्रय किये गये हैं, उसी डाकघर में जमा किये जायेंगे।

ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र भरते समय इरेजर/सफेदा/करेक्टिगं फ्ल्यूड अथवा ब्लेड का प्रयोग कतई न किया जाये अन्यथा आवेदन पत्र में भरे गये गोले मशीन द्वारा नहीं पढ़े जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। 5- ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र क्रय कर लेने पर उसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं। 6- अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भर सकेगा। एक से अधिक जगह से अथवा एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । 7- अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र व निर्देश पुस्तिका में अंकित निर्देशों की उपेक्षा/अवहेलना करने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

 अर्हतायें-

राष्ट्रीयता उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आॅफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो। परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले । परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले । टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हताः

 उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हतायें:

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ’’बी’’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (चार) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो। उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में चयन (श्रेष्ठता सूची) में वरीयता दी जायेगी।

आयुः

अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2011 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1990 के बाद का नहीं होना चाहिये । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

वैवाहिक प्रस्थितिः

 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

Website: http://uppolrecpro.gov.in

Important Date:

Last Date of Received Application: 25-06-2011

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Courtesy: uppolrecpro.gov.in